
The Centre enacted the Central Armed Police Forces Act, 2026, amid opposition concerns over IPS officer deputations and CAPF personnel rights.
आईपीएस अधिकारी प्रतिनियुक्ति और सीएपीएफ कर्मियों के अधिकारों पर विपक्ष की चिंताओं के बीच केंद्र ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम, 2026 लागू किया।


The Centre enacted the Central Armed Police Forces Act, 2026, amid opposition concerns over IPS officer deputations and CAPF personnel rights.
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यह समाचार Hindustan Times से लिया गया है

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